संपादक गिरजा शंकर अवस्थी
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा की ओर से सूचित किया जाता है कि संगठन की राष्ट्रीय महासचिव, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका एवं अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई है
माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र सिन्हा की एकलपीठ ने डॉ. ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त हो गया है।
यह प्रकरण वर्ष 1999 में देवरिया जनपद में दर्ज एक पुराने मामले से संबंधित है, जो उस समय पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात अमिताभ ठाकुर के कार्यकाल से जुड़ा है। आरोप था कि उनकी पत्नी के नाम "नूतन देवी" के तहत औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन हुआ था। इसी मामले में श्री अमिताभ ठाकुर को पूर्व में जेल भेजा गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल चुकी है।
उच्च न्यायालय में डॉ. नूतन ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह एवं विनीत विक्रम ने प्रभावी पक्ष रखा। न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने से डॉ. ठाकुर को बड़ी राहत मिली है।
आजाद अधिकार सेना इस निर्णय को न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं राजनीतिक प्रतिशोध के विरुद्ध न्याय की महत्वपूर्ण जीत मानती है। डॉ. नूतन ठाकुर लंबे समय से महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार विरोध एवं पारदर्शिता के मुद्दों पर सक्रिय रूप से संघर्षरत रही हैं।
संगठन फर्जी मुकदमों, राजनीतिक दमन एवं सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध अपने संघर्ष को और अधिक तेज करेगा।
हम सभी सदस्यों एवं शुभचिंतकों से अपील करते हैं कि वे इस निर्णय का स्वागत करें और संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हेतु संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहें।
देवेंद्र सिंह राणा
राष्ट्रीय संगठन मंत्री
आजाद अधिकार सेना
मोबाइल: 9759632359
अत्री कुमार यादव की रिपोर्ट

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